महाराष्ट्र सरकार ने नियम उल्लंघन के कारण 6 कफ सिरप निर्माताओं के लाइसेंस कर दिए निलंबित...
Maharashtra govt suspends licenses of 6 cough syrup manufacturers for flouting rules...
कफ सिरप के छह निर्माताओं के लाइसेंस नियमों के उल्लंघन के चलते निलंबित कर दिए हैं. राज्य सरकार ने विधान सभा में ये जानकारी दी. खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौड़ ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कफ सिरप के 108 निर्माताओं में से 84 के खिलाफ जांच शुरू की थी. जिनमें से चार को उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया गया, जबकि छह कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने कफ सिरप के छह निर्माताओं के लाइसेंस नियमों के उल्लंघन के चलते निलंबित कर दिए हैं. राज्य सरकार ने विधान सभा में ये जानकारी दी. खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौड़ ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कफ सिरप के 108 निर्माताओं में से 84 के खिलाफ जांच शुरू की थी. जिनमें से चार को उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया गया, जबकि छह कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए. मंत्री संजय राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक आशीष शेलार व अन्य के ध्यानाकर्षण नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि नियमों के उल्लंघन के लिए 17 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
सेलार ने कथित तौर पर भारत से आयातित कफ सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत होने का जिक्र किया, लेकिन साथ ही कहा कि उस मामले में नियमों के उल्लंघन के आरोप का सामना कर रही कंपनी हरियाणा में स्थित थी तथा महाराष्ट्र में उसकी कोई उत्पादन इकाई नहीं थी. राठौड़ ने कहा कि राज्य में 996 एलोपैथिक दवा निर्माताओं में से 514 अपने उत्पादों का निर्यात करते हैं. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एक कंपनी में बनी कफ सिरप पीने से पिछले साल उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गयी थी. नोएडा पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने कंपनी के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है.

