पालघर में स्थानीय अदालत का बड़ा फैसला... संदेह के लाभ में दुष्कर्म और मर्डर केस के आरोपी को किया बरी

Big decision of local court in Palghar... accused of rape and murder case acquitted on benefit of doubt

पालघर में  स्थानीय अदालत का बड़ा फैसला... संदेह के लाभ में दुष्कर्म और मर्डर केस के आरोपी को किया बरी

पालघर में एक 33 वर्षीय दुष्कर्म और मर्डर करने के आरोपी को स्थानीय अदालत ने संदेह के लाभ में बरी कर दिया है। आरोपी साल 2016 में जेल में बंद था लेकिन  पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दे दिया। हालांकि, अदालत ने उसे पुलिस को झूठी सूचना देने के लिए दोषी ठहराया और उसे छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

महाराष्ट्र : पालघर में एक 33 वर्षीय दुष्कर्म और मर्डर करने के आरोपी को स्थानीय अदालत ने संदेह के लाभ में बरी कर दिया है। आरोपी साल 2016 में जेल में बंद था लेकिन  पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दे दिया। हालांकि, अदालत ने उसे पुलिस को झूठी सूचना देने के लिए दोषी ठहराया और उसे छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। लेकिन उसने पिछले सात साल जेल में बिताए हैं, इसलिए उन्हें और कैद में रहने की जरूरत नहीं है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अतिरिक्त सरकारी वकील राखी पांडे ने अदालत को बताया कि आरोपी और पीड़ित महिला, जो तब 18 साल की थी, के बीच संबंध थे। महिला उससे शादी करने के लिए कह रही थी, हालांकि वह पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे।

Read More मुंबई : 20 दिसंबर तक मुफ्त में खुला रहेगा; दो दिन में 1500 लोगों ने की पोर्ट की सैर

अभियोजन पक्ष ने कहा कि 26 मार्च 2016 को वह महिला को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता पास के जंगल में चली गई और बाद में मृत पाई गई। अगले दिन मालवकर ने वाडा थाने के कर्मियों को बताया कि पीड़िता ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है।

Read More भिवंडी में क्रेन का तार टूटकर गिरने से 22 वर्षीय एक मजदूर की मौत

पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपराध स्थल का निरीक्षण किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्होंने उस आदमी के संस्करण पर संदेह जताया कि पीड़िता ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, क्योंकि उन्होंने पाया कि शव को नीचे लाया गया था, लेकिन फांसी के लिए इस्तेमाल किया गया कपड़ा अभी भी पेड़ से बंधा हुआ था।

Read More मुंबई : ऐप-आधारित रेंटल सर्विस से किराए पर ली गई हुंडई क्रेटा कार लेकर भाग गया; व्यक्ति की तलाश शुरू

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बाद में पता चला कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और 177 (गलत जानकारी देने) के तहत मामला दर्ज किया गया। स्थानीय अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था। लेकिन सात साल की सुनवाई में अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सकी।

Read More सोमैया कॉलेज एडमिशन रैकेट के सिलसिले में जूनियर क्लर्क गिरफ्तार 

अभियोजन पक्ष ने यह साबित तो कर दिया कि महिला की मौत हत्या थी। लेकिन यह साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि आरोपी ने पुलिस अधिकारी को उसकी मौत के बारे में गलत जानकारी दी थी।

Sabri Human Welfare Foundation Ngo

Latest News

शशि थरूर कांग्रेस के कार्यक्रमों से नदारद, दिल्ली रैली में शामिल न होने पर बोले- मेरी तरफ से सब ठीक शशि थरूर कांग्रेस के कार्यक्रमों से नदारद, दिल्ली रैली में शामिल न होने पर बोले- मेरी तरफ से सब ठीक
गोवा नाइट क्लब हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा
मुंबई : 15 जनवरी मतदान; मतगणना: 16 जनवरी को; 29 नगर निगमों में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे; 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे
बदलापुर स्टेशन पर लगभग दो घंटे तक रुकी रही बेंगलुरु एक्सप्रेस; यात्रियों के बीच झड़प, कर्जत की ओर जाने वाली लोकल ट्रेनों में देरी हुई
दहिसर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को मार दी टक्कर; सिर कुचल जाने से 2 की मौत
ठाणे में ट्रैफिक जाम एक दुष्चक्र; व्यस्त सड़कों पर मैकेनिकल खराबी और ब्रेकडाउन