जैकलीन फर्नांडिस को ५० हजार के निजी मुचलके पर जमानत

Jacqueline Fernandez granted bail on a personal bond of Rs 50,000

जैकलीन फर्नांडिस को ५० हजार के निजी मुचलके पर जमानत

२०० करोड़ रुपए की ठगी मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें ५० हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है।

नई दिल्ली, २०० करोड़ रुपए की ठगी मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें ५० हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह वकील के कप़ड़ों में वकीलों के साथ ही कोर्ट से बाहर निकल रही हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। कोर्ट ने जैकलीन को चार्जशीट की कॉपी भी दे दी है। कल कोर्ट में पिंकी ईरानी की भी पेश हुर्इं। अब इस मामले में अगली सुनवाई २२ अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी।

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से संबंधित २०० करोड़ रुपए के धनशोधन मामले में जैकलीन को अंतरिम जमानत दी, इससे पहले ३१ अगस्त को न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल एक पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए फर्नांडिस को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा था।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले की जांच के संबंध में कई बार फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें पूरक आरोपपत्र में पहली बार आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। ईडी के पहले आरोप पत्र और एक पूरक आरोप पत्र में आरोपी के रूप में उनका उल्लेख नहीं था। हालांकि दस्तावेजों में फर्नांडिस और अभिनेत्री नोरा फतेही के बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था।

ईडी के मुताबिक फर्नांडिस और फतेही को चंद्रशेखर की तरफ से लग्जरी कारें और अन्य महंगे उपहार मिले थे, जिसके सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई। ईडी ने कहा कि फर्नांडिस के बयान ३० अगस्त और २० अक्टूबर, २०२१ को दर्ज किए गए थे, जिनमें उन्होंने चंद्रशेखर से उपहार प्राप्त करने की बात स्वीकार की थी। जानकारी के अनुसार फतेही के बयान १३ सितंबर और १४ अक्टूबर, २०२१ को दर्ज किए गए थे और उन्होंने भी कथित ठग व उसकी पत्नी अभिनेत्री लीना पॉलोज से उपहार प्राप्त करने की बात कबूल की थी।

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