बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ठाणे के कलेक्टर से अवैध ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा
बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने ठाणे जिले के कलेक्टर को भिवंडी तहसील में अवैध निर्माणों का सर्वेक्षण करने तथा इस तरह के ढांचों को ढहाने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की पीठ ने पिछले सप्ताह ठाणे के कलेक्टर को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जो अनधिकृत ढांचों के निर्माण को रोकने में नाकाम रहे थे।
भिवंडी के निवासी राहुल उत्तम जोगदंड द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता ने क्षेत्र की कृषियोग्य भूमि पर बनने वाले अवैध ढांचों की बढती संख्या का मुद्दा उठाया।
महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई से करीब 33 किलोमीटर दूर भिवंडी तहसील के 60 गांवों में करीब 20 हजार अवैध ढांचे हैं।
पीठ ने सर्वेक्षण करने तथा रिपोर्ट सौंपने के लिए ठाणे के कलेक्टर को तहसील कार्यालय के अधिकारियों की टीम बनाने को कहा। पीठ ने कलेक्टर को ठाणे विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव को हर महीने रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया और इस संबंध में आगे विचार के लिए इसे छह महीने के बाद के लिए रख दिया।
Rokthok Lekhani Epaper
Related Posts
Post Comment
Latest News

Comment List