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यू-ट्यूब से मुआवजे की मांग... विज्ञापनों में यौन सामग्री के चलते परीक्षा के दौरान अध्ययन करते समय भटक गया

यू-ट्यूब से मुआवजे की मांग... विज्ञापनों में यौन सामग्री के चलते परीक्षा के दौरान अध्ययन करते समय भटक गया सुप्रीम कोर्ट ने यू-ट्यूब से मुआवजे की मांग वाली एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि यू-ट्यूब के विज्ञापनों में यौन सामग्री के चलते वह परीक्षा के दौरान अध्ययन करते समय कथित रूप से भटक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए २५ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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