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राज्य में महावितरण को जुर्माने का करंट...बिजली बिल पर प्रतिवर्ष १६ प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश

राज्य में महावितरण को जुर्माने का करंट...बिजली बिल पर प्रतिवर्ष १६ प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश बिजली बिल नहीं भरने पर उपभोक्ताओं से जुर्माना वसूलनेवाली महावितरण कंपनी को महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने जुर्माने का करंट दिया है। दरअसल महावितरण, राज्य में बिजली सप्लाई के लिए पवन ऊर्जा नामक कंपनी से बिजली खरीदती है मगर पिछले तीन वर्षों से बिल का भुगतान नहीं किया है।
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