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Read More... मुंबई : एसआरए ने ट्रांजिट रेंट, हाउसिंग विवादों को सुलझाने के लिए 3 स्पेशल सेल बनाए
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स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उसने शहर में तीन स्पेशल सेल बनाए हैं, जो ट्रांजिट रेंट न देने, दूसरी जगह न देने और बिना इजाज़त के लोगों द्वारा पक्के मकानों पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़े झगड़ों को देखेंगे। मुंबई : झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं - राज्य सरकार ; एसआरए को नोडल एजेंसी नियुक्त किया
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मुंबई की मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए राज्य सरकार ने कहा कि स्लम क्लस्टर पुनर्विकास योजना के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं है। जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, राज्य ने न्यूनतम 50 एकड़ के सन्निहित भूमि क्षेत्र पर भी झुग्गी क्लस्टरों की अनुमति दी है, जिसमें से 51% से अधिक स्लम क्षेत्र होगा। विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) के विनियम 33(10) के तहत पहले से स्वीकृत योजनाओं को क्लस्टर पुनर्विकास योजना में शामिल किया जा सकता है।यह निर्दिष्ट क्लस्टर क्षेत्र के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक और गोदाम भवनों सहित गैर-स्लम संरचनाओं पर भी लागू होता है। मुंबई : एसआरए द्वारा पारित आदेश को चुनौती; कोली समाज ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश मांगे
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दो मछुआरा कल्याण समितियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मई 2022 में झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उस ज़मीन के टुकड़े को झुग्गी बस्ती घोषित किया गया है जिसका इस्तेमाल स्थानीय मछुआरे पीढ़ियों से मछली सुखाने के लिए करते आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं - दंडा कोली मसेमारी व्यवसायी सहकारी संस्था मर्यादित और दंडा कोली समाज - ने ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी मांगे हैं। मुंबई : बड़े पैमाने पर एसआरए अंतर्गत पुनर्विकास योजना के कार्यान्वयन को मंज़ूरी
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई में बड़े पैमाने पर झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के अंतर्गत झुग्गी बस्ती पुनर्विकास योजना के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों, पुरानी जर्जर इमारतों, किराये के मकानों, कम उपयोग वाले खुले स्थानों और कुछ अनौपचारिक बस्तियों द्वारा वर्तमान में उपयोग की जा रही निजी, सरकारी और अर्ध-सरकारी भूमि का व्यवस्थित रूप से पुनर्विकास करना है। 
