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धारावी पुनर्विकास परियोजना: 2028 तक बनकर तैयार हो जाएंगे पहले 10,000 घर, निवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

धारावी पुनर्विकास परियोजना: 2028 तक बनकर तैयार हो जाएंगे पहले 10,000 घर, निवासियों को मिलेगी बड़ी राहत मुंबई की बहुप्रतीक्षित धारावी पुनर्विकास परियोजना (Dharavi Redevelopment Project) को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक अपडेट सामने आया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत पहले 10,000 पक्के घर साल 2028 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे दशकों से झुग्गियों में रह रहे धारावी निवासियों के एक बेहतर आशियाने का सपना जल्द ही साकार होगा।
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मुंबई बनेगी झोपड़ी मुक्त, एसआरए बनाएगी 5 लाख घर, टूटेगा 30 साल का रिकॉर्ड

मुंबई बनेगी झोपड़ी मुक्त, एसआरए बनाएगी 5 लाख घर, टूटेगा 30 साल का रिकॉर्ड मुंबई को झोपड़ी मुक्त बनाने की दिशा में अब सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने साल 2030 तक 5 लाख घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे पिछले करीब 30 वर्षों में बने कुल एसआरए घरों का रिकॉर्ड टूट सकता है।
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मुंबई : एसआरए  ने ट्रांजिट रेंट, हाउसिंग विवादों को सुलझाने के लिए 3 स्पेशल सेल बनाए 

मुंबई : एसआरए  ने ट्रांजिट रेंट, हाउसिंग विवादों को सुलझाने के लिए 3 स्पेशल सेल बनाए  स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उसने शहर में तीन स्पेशल सेल बनाए हैं, जो ट्रांजिट रेंट न देने, दूसरी जगह न देने और बिना इजाज़त के लोगों द्वारा पक्के मकानों पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़े झगड़ों को देखेंगे।
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मुंबई : झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं -  राज्य सरकार ; एसआरए को नोडल एजेंसी नियुक्त किया

मुंबई : झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं -  राज्य सरकार ; एसआरए को नोडल एजेंसी नियुक्त किया मुंबई की मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए राज्य सरकार ने कहा कि स्लम क्लस्टर पुनर्विकास योजना के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं है। जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, राज्य ने न्यूनतम 50 एकड़ के सन्निहित भूमि क्षेत्र पर भी झुग्गी क्लस्टरों की अनुमति दी है, जिसमें से 51% से अधिक स्लम क्षेत्र होगा। विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) के विनियम 33(10) के तहत पहले से स्वीकृत योजनाओं को क्लस्टर पुनर्विकास योजना में शामिल किया जा सकता है।यह निर्दिष्ट क्लस्टर क्षेत्र के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक और गोदाम भवनों सहित गैर-स्लम संरचनाओं पर भी लागू होता है।
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