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ठाणे जिले में यातायातकर्मी से मारपीट के मामले में आरोपी को दो साल की सजा...

ठाणे जिले में यातायातकर्मी से मारपीट के मामले में आरोपी को दो साल की सजा... महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने यातायात पुलिस कर्मी को कथित तौर पर पीटने और घायल करने के आरोप में एक व्यक्ति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कल्याण अदालत के जिला न्यायाधीश शौकत गोरवाड़े ने सोमवार को आधारवाड़ी निवासी अजीत ठाकरे को इस मामले में दोषी ठहराते हुए उस पर 12 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।
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