slum
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई : 11.20 लाख झोपड़ियों का पुनर्वसन; झोपडीधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा
Published On
By Online Desk
झोपडीधारकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। वषों से अटके पड़े पुनर्वसन को अब क्लस्टर पुनर्विकास योजना के तहत मंजूरी मिल गई है। नया जीआर जारी करके सरकार ने साफ किया है कि सीआरजेड जोन-1 और जोन-2 में आने वाली सभी झोपड़ियों को एक साथ मिलाकर 5 किमी की परिधि में किसी सुरक्षित जगह पर पुनर्वसित किया जाएगा। मुंबई : झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं - राज्य सरकार ; एसआरए को नोडल एजेंसी नियुक्त किया
Published On
By Online Desk
मुंबई की मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए राज्य सरकार ने कहा कि स्लम क्लस्टर पुनर्विकास योजना के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं है। जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, राज्य ने न्यूनतम 50 एकड़ के सन्निहित भूमि क्षेत्र पर भी झुग्गी क्लस्टरों की अनुमति दी है, जिसमें से 51% से अधिक स्लम क्षेत्र होगा। विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) के विनियम 33(10) के तहत पहले से स्वीकृत योजनाओं को क्लस्टर पुनर्विकास योजना में शामिल किया जा सकता है।यह निर्दिष्ट क्लस्टर क्षेत्र के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक और गोदाम भवनों सहित गैर-स्लम संरचनाओं पर भी लागू होता है। मुंबई : झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना के उद्देश्य के अनुरूप शीघ्रता से लागू किया जाए - मुंबई हाई कोर्ट
Published On
By Online Desk
मुंबई हाई कोर्ट ने झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में बार-बार होनेवाली देरी पर चिंता व्यक्त की है और झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) को निर्देश दिया है कि योजनाओं को झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना के उद्देश्य के अनुरूप शीघ्रता से लागू किया जाए। अदालत ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या बाधा योजना के उस उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है, जिसका मकसद झुग्गीवासियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। मुंबई : आरे कॉलोनी के यूनिट नंबर 32 में अवैध झोपड़पट्टी कब्जा करने को लेकर विवाद... एक व्यक्ति की मृत्यु, पांच आरोपी गिरफ्तार
Published On
By Online Desk
आरे कॉलोनी के यूनिट नंबर 32 में अवैध झोपड़ी के विवाद से शुरू हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। इस झड़प में फुरखान नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महज एक घंटे के भीतर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। आरे पुलिस के अनुसार, यूनिट क्रमांक 32 में जौहरुद्दीन उर्फ 'बडा कालू' नामक व्यक्ति द्वारा अवैध झोपड़ियों का निर्माण कर उन्हें बेचा जाता था। इस धंधे में उसकी मां राझिया, भाई असरुद्दीन उर्फ अज्जू और भाभी आफरीन भी शामिल हैं। कालू पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी, मारपीट, धमकी और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। 