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Maharashtra 

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑर्डर के बाद; विशेष अदालत ने भुजबल के खिलाफ बेनामी संपत्ति का मामला दोबारा खोल दिया

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑर्डर के बाद; विशेष अदालत ने भुजबल के खिलाफ बेनामी संपत्ति का मामला दोबारा खोल दिया मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज, भतीजे समीर और आर्मस्ट्रांग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ बेनामी संपत्ति का मामला दोबारा खोल दिया है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑर्डर के बाद आया है. साल 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह केस खारिज कर दिया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि अगर शीर्ष अदालत इजाजत दे तो कार्यवाही फिर से शुरू हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, इनकम टैक्स विभाग  केस बहाल करने की अर्जी लगाई थी. 
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