burger
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई : उड़ान में 14 घंटे से अधिक की की देरी के दौरान एयरलाइन ने सिर्फ एक बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने के लिए दिया; स्पाइसजेट को 55 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश
Published On
By Online Desk
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को एक यात्री को 55 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला उस यात्री से जुड़ा है, जिसे उड़ान में 14 घंटे से अधिक की की देरी के दौरान एयरलाइन ने सिर्फ एक बर्गर और फ्रेंच फ्राई खाने के लिए दिया। आयोग ने इसे यात्रियों की उचित देखभाल में गंभीर कमी माना। आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कडू और सदस्य गौरी कापसे ने कहा कि तकनीकी खराबी भले ही देरी का कारण रही हो, लेकिन इससे एयरलाइन अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकती। यात्रियों को पर्याप्त भोजन, पानी और आराम की सुविधा देना एयरलाइन का कर्तव्य है। आयोग ने साफ किया कि उड़ान रद्द होना या देरी होना आम बात हो सकती है, लेकिन इस दौरान यात्रियों को पूरी जानकारी और बुनियादी सुविधाएं देना जरूरी है। 