Rs 23.75 lakh
Maharashtra 

ठाणे: ट्रक की चपेट में आने से मारे गए एक डिलीवरी एजेंट के परिवार को 23.75 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश

 ठाणे: ट्रक की चपेट में आने से मारे गए एक डिलीवरी एजेंट के परिवार को 23.75 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने चार साल पहले एक ट्रक की चपेट में आने से मारे गए एक डिलीवरी एजेंट के परिवार को 23.75 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। ट्रक चालक के पास दुर्घटना से बचने का "आखिरी मौका" था। लेकिन ट्रक के पिछले पहिये "मृतक की कमर और जांघ पर चढ़ गए," न्यायाधिकरण ने कहा।
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