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Read More... दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति किसी हाउसिंग सोसायटी का समिति सदस्य नहीं हो सकता - उच्च न्यायालय
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By Online Desk
मुंबई: निर्वाला हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति हाउसिंग सोसाइटी का समिति सदस्य नहीं हो सकता है। साथ ही, दो से अधिक बच्चे होने पर एक को हाउसिंग सोसायटी की प्रबंध समिति का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित कर दिया गया।न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की एकल पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम के छोटे परिवार नियम के तहत अयोग्य ठहराया गया था। 