31st December
Maharashtra 

विधायकों की अयोग्यता पर 31 दिसंबर तक आएगा फैसला...

विधायकों की अयोग्यता पर 31 दिसंबर तक आएगा फैसला... SC ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक शिवसेना और अगले साल 31 जनवरी तक एनसीपी में दलबदल की याचिकाओं पर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शिवसेना विधायकों और एनसीपी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
Read More...

Advertisement