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Read More... फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय को जमानत देने की ईडी की चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की...
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By Online Desk
ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में शॉर्ट ट्रायल किया। जस्टिस कौल ने टिप्पणी की कि यह नया चलन है कि जमानत के मामलों पर पार्टियों द्वारा लंबी और गुण-दोष के आधार पर बहस की जा रही है। उन्होंने कहा, “इस तरह जमानत के मामलों पर बहस की जा रही है। क्या किया जा सकता है?" एएसजी के अनुरोध पर खंडपीठ ने आदेश में दर्ज किया कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत आदेश में की गई टिप्पणियों का मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 