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मुंबई: महाराष्ट्र में आवासीय सोसाइटियों के लिए राहत घोषणा

मुंबई: महाराष्ट्र में आवासीय सोसाइटियों के लिए राहत घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने सूबे के शहरी इलाकों में हाउसिंग सोसाइटियों पर लगने वाले नॉन-एग्रीकल्चरल (एनए) टैक्स को खत्म करने का अहम फैसला लिया है। अब से यह टैक्स किसी भी पुराने या नए कंस्ट्रक्शन पर नहीं लगेगा। साथ ही पिछले बकाया भी माफ कर दिया गया है। यह घोषणा बुधवार को विधानसभा में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की। बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विधायक भीमराव तपकीर व अन्य विधायकों ने शहरी इलाकों में हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एनए टैक्स माफ करने के बारे में सवाल उठाया था।
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मुंबई : सोसाइटी के अंदर जानवरों को खाना खिलाने पर अचानक लगाए गए बैन हटा

मुंबई : सोसाइटी के अंदर जानवरों को खाना खिलाने पर अचानक लगाए गए बैन हटा मीरा रोड की एक हाउसिंग सोसाइटी ने सोसाइटी के अंदर जानवरों को खाना खिलाने पर अचानक लगाए गए बैन को हटा लिया है, जो जानवरों के अधिकारों और स्थानीय वॉलंटियर्स के लिए एक बड़ी जीत है। यह कदम मीरा भयंदर नगर निगम और जिला पशुपालन विभाग के दो कड़े नोटिस के बाद उठाया गया है, जिन्होंने सोसाइटी के कामों को गैर-कानूनी और क्रूर बताया था।   
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मुंबई : एमओएफए को निरस्त करने पर विचार; हाउसिंग सोसाइटियों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है 

मुंबई : एमओएफए को निरस्त करने पर विचार; हाउसिंग सोसाइटियों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है  भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार महाराष्ट्र फ्लैट स्वामित्व अधिनियम को निरस्त करने पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम हाउसिंग सोसाइटियों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है। वालकेश्वर - रियल एस्टेट - मुंबई स्काईलाइन - आवास - ऊँची इमारतें - गगनचुंबी इमारतें - एचटी फोटो: विकास खोत, 23 अगस्त २००५ पहले से ही डेवलपर्स द्वारा संचालित रियल एस्टेट बाजार में प्रस्तावित कदम को "बिल्डर-अनुकूल" बताते हुए, आवास विशेषज्ञों का कहना है कि एमओएफए को समाप्त करने से हजारों हाउसिंग सोसाइटियाँ अधिनियम के तहत "डीम्ड कन्वेयंस" (एक कन्वेयंस विलेख) के माध्यम से सौंपी गई भूमि के स्वामित्व के अपने अधिकार से वंचित हो जाएँगी।
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मुंबई : हाउसिंग सोसाइटियों में शराब की दुकानें चलाने के लिए एनओसी अनिवार्य: अजित पवार

मुंबई : हाउसिंग सोसाइटियों में शराब की दुकानें चलाने के लिए एनओसी अनिवार्य: अजित पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि अगर शराब की दुकानें अपने परिसर में स्थानांतरित करना चाहती हैं तो हाउसिंग सोसाइटियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। पवार, जो राज्य के वित्त और आबकारी मंत्री भी हैं, ने विधानसभा को यह भी बताया कि 1972 के बाद से राज्य में नई शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
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