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Mumbai 

ठाणे में रेप का आरोपी जिम ट्र्रेनर अदालत से बरी... सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला

ठाणे में रेप का आरोपी जिम ट्र्रेनर अदालत से बरी... सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला अभियोजन ने अदालत को बताया कि एक जिम में काम करने वाला आरोपी और महिला सहजीवन साथी (लिव-इन पार्टनर) थे। उनके जनवरी 2012 से 2013 तक शारीरिक संबंध रहे। हालांकि, उनके रिश्तों में तब तल्खी आई जब आरोपी ने पीड़ित को कथित तौर पर धमकी दी, उसके नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट कर दी।
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