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Mumbai 

एक नाबालिग को आजा-आजा कहना यौन उत्पीड़न... मुंबई की कोर्ट ने युवक को POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराया

एक नाबालिग को आजा-आजा कहना यौन उत्पीड़न... मुंबई की कोर्ट ने युवक को POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराया मुंबई की एक अदालत ने 32 वर्षीय युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है। आरोप है कि युवक ने नाबालिग लड़की को आजा-आजा कह कर बुलाया था। मुंबई के दिनदोशी में एक सेशंस कोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न का मामला मानते हुए युवक को दोषी करार दिया।
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