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मुंबई : एमबीए छात्रा हत्या मामला, मुख्य आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, लड़के के कमरे में आती थी युवती; वायरल किया था वीडियो

मुंबई : एमबीए छात्रा हत्या मामला, मुख्य आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, लड़के के कमरे में आती थी युवती; वायरल किया था वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर में एमबीए छात्रा की मौत मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने मुंबई से हिरासत में ले लिया है। आरोपी पीयूष धनोतिया के कमरे में कल युवती का शव मिला था। युवती के पिता ने दावा किया है कि पीयूष बेटी पर दबाव बना रहा था। उसकी हत्या की गई है। पीयूष ने बेटी के कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए थे। इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के अंकल गली के एक बंद कमरे से 25 वर्षीय एमबीए की छात्रा का शव मिला था। कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। छात्रा पिछले तीन दिनों से लापता थी।
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मुंबई : डिप्टी मेयर संजय घाडी की दो टूक; चाहे मजार हो या कोई और अवैध निर्माण, सब पर चलेगा बुलडोजर 

मुंबई : डिप्टी मेयर संजय घाडी की दो टूक; चाहे मजार हो या कोई और अवैध निर्माण, सब पर चलेगा बुलडोजर  मुंबई में अवैध कब्जों को लेकर बीएमसी के डिप्टी मेयर संजय घाडी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे मजार हो या दूसरा कोई अवैध निर्माण, प्रशासन को कार्रवाई के लिए आदेश दिया जाएगा। उन्होंने अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को भी मुंबई से बाहर करने का महायुति का वादा दोहराया है। वहीं 'वंदे मातरम' को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर भी संजय घाडी ने अपनी बात रखी। 
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मुंबई : हेलमेट पहनकर करता था लूट, कपड़े भी बदले पर जूतों ने बिगाड़ा काम और पहुंचाया जेल

मुंबई : हेलमेट पहनकर करता था लूट, कपड़े भी बदले पर जूतों ने बिगाड़ा काम और पहुंचाया जेल मुंबई और नवी मुंबई के इलाकों में दहशत का पर्याय बने एक 49 वर्षीय चेन स्नैचर को सायन पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी की पहचान मोहन कोकाटे के रूप में हुई है. दिलचस्प बात यह है कि आरोपी हर बार अपना हुलिया और कपड़े बदल लेता था, लेकिन उसके 'जूतों' ने उसे सलाखों के पीछे पहुँचा दिया.
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मुंबई के पार्क और खेल के मैदानों पर बनेगी झुग्गी पुनर्वास योजना! सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

मुंबई के पार्क और खेल के मैदानों पर बनेगी झुग्गी पुनर्वास योजना! सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम सहित अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उन भूखंडों पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की अनुमति दी थी, जो मूल रूप से पार्क, बगीचों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित थे. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने आया. पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने रखा. इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करने का फैसला किया.
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