मुंबई : अगर शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़े की वजह से पति सुसाइड कर लेता है तो पत्नी ज़िम्मेदार नहीं होगी - हाई कोर्ट 

Mumbai: Wife will not be held responsible if husband commits suicide due to marital discord - High Court

मुंबई : अगर शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़े की वजह से पति सुसाइड कर लेता है तो पत्नी ज़िम्मेदार नहीं होगी - हाई कोर्ट 

शादीशुदा ज़िंदगी में पति-पत्नी के बीच झगड़े आम बात है। इसलिए, अगर ऐसे झगड़े की वजह से पति सुसाइड कर लेता है, तो इसके लिए पत्नी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा एक फ़ैसला आया है। हाई कोर्ट नागपुर की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के बेंच ने एक केस में फ़ैसला सुनाया। यह केस अमरावती का है। 26 नवंबर, 2019 को पति के सुसाइड करने के बाद, राजापेठ पुलिस ने ससुर की शिकायत पर पत्नी के ख़िलाफ़ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। पत्नी अपने पति को गाली-गलौज और मारपीट कर रही थी।

मुंबई : शादीशुदा ज़िंदगी में पति-पत्नी के बीच झगड़े आम बात है। इसलिए, अगर ऐसे झगड़े की वजह से पति सुसाइड कर लेता है, तो इसके लिए पत्नी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा एक फ़ैसला आया है। हाई कोर्ट नागपुर की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के बेंच ने एक केस में फ़ैसला सुनाया। यह केस अमरावती का है। 26 नवंबर, 2019 को पति के सुसाइड करने के बाद, राजापेठ पुलिस ने ससुर की शिकायत पर पत्नी के ख़िलाफ़ सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। पत्नी अपने पति को गाली-गलौज और मारपीट कर रही थी।

 

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छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करके वह अपनी मां के घर जा रही थी। वह अपने पति को झूठे जुर्म में फंसाने की धमकी दे रही थी। वह पैसे मांग रही थी। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी था। इसलिए, पति ने ट्रेन के नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया, ऐसा शिकायत में कहा गया था। कोर्ट ने साफ़ किया कि सिर्फ़ इन आरोपों के आधार पर पत्नी को अपने पति के सुसाइड के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कपल के बीच गहरे मतभेद थे। सुसाइड की घटना से पहले दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

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पत्नी ने कहा कि उसका पति उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी करता है और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हैं। हालांकि, पुलिस जांच में यह नहीं पाया गया कि उसका इरादा अपने पति को सुसाइड करवाने का था और उसने अपने पति के लिए सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि अगर ससुर की शिकायत को वैसे ही मान भी लिया जाए, तो भी ऐसा नहीं लगता कि पत्नी ने अपने पति को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्शन लिया हो।

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