मुंबई में ड्रग्स तस्करी के आरोपी को 15 साल की कैद और 9 लाख रुपये का जुर्माना
Mumbai drug peddler sentenced to 15 years imprisonment and fine of Rs 9 lakh
मुंबई पुलिस की अंमली पदार्थ विरोधी शाखा ने मझगांव इलाके से 110 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) के साथ समीर शेख उर्फ समीर पाणिगुती नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय, कोर्ट नं. 43, मुंबई ने आरोपी को दोषी मानते हुए 15 वर्ष कठोर कारावास और 9 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
माहिम : मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (गुन्हे शाखा, बांद्रा यूनिट) को बड़ी सफलता मिली है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक सरगना को विशेष एनडीपीएस अदालत ने दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
घटना वर्ष 2022 की है जब मुंबई के माहिम इलाके से आरोपी समीर शकील शेख उर्फ समीर पाणिपुरी (32 वर्ष, निवासी माहिम, मुंबई) को 110 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) नामक प्रतिबंधित मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। जब्त किए गए नशे की कीमत लगभग ₹16,50,000/- आंकी गई थी।
पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट और पेश सबूतों के आधार पर, विशेष एनडीपीएस अदालत (कोर्ट नं. 43, मुंबई) ने आरोपी को 15 वर्ष सश्रम कारावास और 9 लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की कैद भी भुगतनी होगी।
इस मामले में जांच अधिकारी स.पो.नि. श्रीकांत कास्कर, फिर्यादी अधिकारी पी.एस.आ. अतुल सैलवान, मार्गदर्शन अधिकारी पो.नि. संजय बधान सहित एनडीपीएस कक्ष के कई अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर और सबूतों से पुष्ट हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, जिनमें चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल है।
वरिष्ठ अधिकारियों – पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुन्हे), एंटी नारकोटिक्स सेल के उच्च पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।

