बॉम्बे हाई कोर्ट रिश्वत मामले में 45 वर्षीय सतारा जज को जमानत देने से किया इनकार

Bombay High Court refuses bail to Satara judge in bribery case

बॉम्बे हाई कोर्ट रिश्वत मामले में 45 वर्षीय सतारा जज को  जमानत देने से किया इनकार

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार सेशन कोर्ट के जज को अग्रिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने सातारा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश 45 वर्षीय धनंजय निकम पर धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत देने के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। निकम ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है।


 

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न्यायमूर्ति एनआर बोरकर ने मामले की सुनवाई चैंबर में की क्योंकि मामला न्यायिक अधिकारी से जुड़ा था, उन्होंने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि कोर्ट कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है। विस्तृत आदेश की प्रति बाद में उपलब्ध कराई जाएगी। अधिवक्ता वीरेश पुरवंत के माध्यम से दायर अपनी याचिका में निकम ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर में उनके द्वारा पैसे की कोई सीधी मांग या स्वीकृति नहीं दिखाई गई है।

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    उन्होंने आगे दलील दी कि उन्हें न तो शिकायतकर्ता और अन्य आरोपियों - मुंबई के किशोर संभाजी खराट और सतारा के आनंद मोहन खराट - के बीच बैठकों की जानकारी थी और न ही शिकायतकर्ता के जमानत मांगने वाले आरोपियों से संबंध के बारे में। याचिका में यह भी बताया गया कि निकम प्रमुख तिथियों पर छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर थे, जिससे आरोपों पर संदेह पैदा होता है। एसीबी ने दावा किया कि 3 से 9 दिसंबर, 2024 के बीच उनकी जांच के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि की गई, जिससे पुष्टि हुई कि निकम ने खराट के साथ मिलीभगत करके रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने निकम, खराट और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।