बीएमसी सफाईकर्मी को साले की चाकू घोंपकर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा

BMC sweeper sentenced to life imprisonment for stabbing brother-in-law to death

बीएमसी सफाईकर्मी को साले की चाकू घोंपकर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा

सत्र न्यायालय ने हाल ही में 48 वर्षीय बीएमसी सफाईकर्मी को जनवरी 2020 में धोबीघाट के बोरिचा रोड पर अपने साले की चाकू घोंपकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राजेश बोरिचा और पीड़ित विनोद मोखरा के बीच तब झगड़ा हुआ था जब आरोपी की पत्नी ने पीड़िता से शिकायत की थी कि उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है।

मुंबई : सत्र न्यायालय ने हाल ही में 48 वर्षीय बीएमसी सफाईकर्मी को जनवरी 2020 में धोबीघाट के बोरिचा रोड पर अपने साले की चाकू घोंपकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राजेश बोरिचा और पीड़ित विनोद मोखरा के बीच तब झगड़ा हुआ था जब आरोपी की पत्नी ने पीड़िता से शिकायत की थी कि उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। एफआईआर के अनुसार, बोरिचा की पत्नी चाहती थी कि उसके दोनों भाई उसके पति से इस बारे में बात करें। मृतक अपने भाई गिरिधर मोखरा के साथ बोरिचा की मौसी के घर उससे बात करने गया था। इसके बाद वे जेके बोरिचा रोड, धोबीघाट स्थित इमारत के बाहर हाथापाई करने लगे, जिसमें बोरिचा ने विनोद के सीने के बाएं हिस्से और सिर पर चाकू से वार किया।

 अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से विनोद के भाई गिरिधर, जो मुख्य गवाह है, द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया कि बोरिचा चाकू लेकर आया था और उसने विनोद को चाकू मार दिया। गिरिधर ने यह भी कहा कि उसकी बहन और बोरिचा के बीच अक्सर झगड़े होते थे। न्यायालय ने 6 दिसंबर को पारित एक विस्तृत आदेश में कहा कि गिरिधर का बयान विश्वसनीय है, जो साबित करता है कि आरोपी ने मृतक पर चाकू से वार किया था।बचाव पक्ष ने कहा कि जांच अधिकारी ने किसी भी स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य दर्ज नहीं किए। हालांकि, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाहों की जांच न करना अभियोजन पक्ष के पूरे मामले पर अविश्वास करने का आधार नहीं है।

Read More रिश्वत  के आरोप में एक पुलिसकर्मी और एक वरिष्ठ जेल अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज 

न्यायाधीश एनजी शुक्ला ने कहा, "आरोपी का हत्या करने का स्पष्ट इरादा था, या उसे पता था कि चाकू से किए गए घाव मृतक विनोद की मौत का कारण बन सकते हैं।" "आरोपी को मृतक विनोद की हत्या के अपराध का दोषी पाया जाता है। अदालत ने कहा, "वह आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दंडित होने के योग्य है।" अदालत ने बोरिचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया।

Read More महाराष्ट्र के अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स की भारी कमी, कैग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Sabri Human Welfare Foundation Ngo

Latest News

शशि थरूर कांग्रेस के कार्यक्रमों से नदारद, दिल्ली रैली में शामिल न होने पर बोले- मेरी तरफ से सब ठीक शशि थरूर कांग्रेस के कार्यक्रमों से नदारद, दिल्ली रैली में शामिल न होने पर बोले- मेरी तरफ से सब ठीक
गोवा नाइट क्लब हादसे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा- किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा
मुंबई : 15 जनवरी मतदान; मतगणना: 16 जनवरी को; 29 नगर निगमों में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे; 3.48 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे
बदलापुर स्टेशन पर लगभग दो घंटे तक रुकी रही बेंगलुरु एक्सप्रेस; यात्रियों के बीच झड़प, कर्जत की ओर जाने वाली लोकल ट्रेनों में देरी हुई
दहिसर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को मार दी टक्कर; सिर कुचल जाने से 2 की मौत
ठाणे में ट्रैफिक जाम एक दुष्चक्र; व्यस्त सड़कों पर मैकेनिकल खराबी और ब्रेकडाउन