बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा - बदलापुर मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत
Bombay High Court said - Badlapur case needs impartial investigation
बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या किए जाने के दो दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस की खिंचाई की। अक्षय ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाई थी। 24 वर्षीय शिंदे की मौत के कारणों के बारे में पुलिस से कड़े सवाल पूछते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में गड़बड़ी की आशंका है और मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत है। कोर्ट ने पुलिस को आरोपी को जेल से बाहर लाए जाने से लेकर शिवाजी अस्पताल में मृत घोषित किए जाने तक के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।
मुंबई। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या किए जाने के दो दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस की खिंचाई की। अक्षय ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाई थी। 24 वर्षीय शिंदे की मौत के कारणों के बारे में पुलिस से कड़े सवाल पूछते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले में गड़बड़ी की आशंका है और मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत है। कोर्ट ने पुलिस को आरोपी को जेल से बाहर लाए जाने से लेकर शिवाजी अस्पताल में मृत घोषित किए जाने तक के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया।
दो जजों की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार से पुलिस वाहन के ड्राइवर सहित कॉल डेटा रिकॉर्ड एकत्र करने को भी कहा। राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्य लोक अभियोजक ने घटनाक्रम का विवरण देते हुए कहा कि आरोपी शिंदे को तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था, तभी उसने सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश मोरे की पिस्तौल छीन ली और पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिसमें तीन अधिकारी घायल हो गए। पुलिस ने अदालत को बताया कि शिंदे की मौत पुलिस की जवाबी गोलीबारी में हुई।

