मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सुप्रीम राहत... अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं 

Supreme relief to former Mumbai police officer Pradeep Sharma... no need to surrender till further orders

मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सुप्रीम राहत... अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं 

शर्मा ने बॉम्बे हाई कोर्ट को चुनौती दी है जिसने उन्हें 2006 में गैंगस्टर छोटा राजन के कथित, करीबी सहयोगी रामनारायण गुप्ता की फर्जी मुठभेड़ में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने मामले में 13 अन्य आरोपियों, 12 पूर्व पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। ",

मुंबई: मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उन्हें 2006 के फर्जी मुठभेड़ मामले में दी गई आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए, अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है।

शीर्ष अदालत ने मामले में उनकी जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। शर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और वकील सुभाष जाधव ने कहा कि, घटना लगभग 20 साल पहले हुई थी और उनका मुवक्किल अपराध स्थल पर नहीं था। उन्होंने कहा, केवल उनकी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था। 

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19 मार्च के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शर्मा की अपील स्वीकार करते हुए, जस्टिस हृषिकेश रॉय और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि, वह जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर रही है।

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शर्मा ने बॉम्बे हाई कोर्ट को चुनौती दी है जिसने उन्हें 2006 में गैंगस्टर छोटा राजन के कथित, करीबी सहयोगी रामनारायण गुप्ता की फर्जी मुठभेड़ में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने मामले में 13 अन्य आरोपियों, 12 पूर्व पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। ",

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