मराठा आरक्षण पर 'सर्वोच्च' फैसला कल? राज्य का फोकस दिल्ली पर
'Supreme' decision on Maratha reservation tomorrow? State's focus on Delhi

पुणे: राज्य में मराठा समुदाय के नेता मनोज जारांगे पाटिल के आंदोलन के बाद मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है. आरक्षण के लिए अनशन पर बैठने के बाद अब मनोज जारांगे पाटिल राज्य भर में बैठकें कर रहे हैं. वहीं ओबीसी नेता और राज्य मंत्री छगन भुजबल मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं. इन सभी घटनाओं की पृष्ठभूमि में बुधवार 6 दिसंबर को मराठा आरक्षण का केंद्र दिल्ली होगा.
पुणे: राज्य में मराठा समुदाय के नेता मनोज जारांगे पाटिल के आंदोलन के बाद मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है. आरक्षण के लिए अनशन पर बैठने के बाद अब मनोज जारांगे पाटिल राज्य भर में बैठकें कर रहे हैं. वहीं ओबीसी नेता और राज्य मंत्री छगन भुजबल मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं. इन सभी घटनाओं की पृष्ठभूमि में बुधवार 6 दिसंबर को मराठा आरक्षण का केंद्र दिल्ली होगा. मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस याचिका पर दोपहर 1:30 बजे सुनवाई होगी. इस सुनवाई में जयश्री पाटिल प्रतिद्वंद्वी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. इस वजह से राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय को दिया गया आरक्षण टिक नहीं पाया. इसके बाद राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की। राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका के बाद यह पहली सुनवाई 6 दिसंबर को हो रही है. इससे न सिर्फ मराठा समुदाय बल्कि पूरे राज्य का ध्यान सुप्रीम कोर्ट की ओर गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2021 को मराठा समुदाय के लिए आरक्षण रद्द कर दिया था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने सुनाया. इस फैसले के कारण मराठा आरक्षण रद्द कर दिया गया. अब राज्य सरकार कल सुप्रीम कोर्ट में यह रुख अपनाने जा रही है कि उसका पक्ष सुना जाए. सुनवाई चार सदस्यीय पीठ के समक्ष हो रही है. राज्य सरकार ने 2018 में एसईबीसी अधिनियम पारित करके मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था। यह आरक्षण यह दावा करते हुए दिया गया था कि मराठा समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। लेकिन राज्य सरकार इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट में साबित करने में नाकाम रही. इसके चलते आरक्षण निरस्त कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगा फैसला? इस पर अगली भूमिका राज्य सरकार की होगी.