महिला डॉक्टर की लूटी अस्मत... दोस्ती की आड़ में किया बलात्कार-जबरन वसूली, आरोपी गिरफ्तार

Woman doctor's dignity looted...raped and extorted under the guise of friendship, accused arrested

महिला डॉक्टर की लूटी अस्मत... दोस्ती की आड़ में किया बलात्कार-जबरन वसूली, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने कहा कि 38 वर्षीय एक व्यक्ति को एक महिला डॉक्टर से कथित तौर पर बलात्कार करने और बाद में उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार उक्त भुक्तभोगी महिला बीते हफ्ते शिकायत लेकर दक्षिण मुंबई के गामदेवी पुलिस थाने पहुंची।

मुंबई : महाराष्ट्र से मिली एक बड़ी खबर के अनुसार, यहां की राजधानी मुंबई से एक व्यक्ति को एक महिला डॉक्टर से कथित तौर पर बलात्कार करने और बाद उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना बाबत मुंबई पुलिस ने बीते बुधवार को कहा कि 38 वर्षीय एक व्यक्ति को एक महिला डॉक्टर से कथित तौर पर बलात्कार करने और बाद में उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार उक्त भुक्तभोगी महिला बीते हफ्ते शिकायत लेकर दक्षिण मुंबई के गामदेवी पुलिस थाने पहुंची।

इस मामले पर शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि तारदेव इलाके के एक क्लब में बैडमिंटन सत्र के दौरान आरोपी ने उससे दोस्ती की थी। हालांकि इस दौरान कुछ घरेलू मुद्दों के कारण वह अपने पति के साथ नहीं रह रही थीं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने उसकी निजी जिंदगी के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती और भी प्रगाढ़ हो गई थी।

वहीँ पुलिस को शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसने मुद्दे को सुलझाने के लिए उससे मिलने को कहा और 20 अगस्त को मरीन ड्राइव इलाके के एक क्लब में मुलाकात के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसके पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया था। फिर वह उसके साथ कार में उसके घर गया, जहां उन्होंने कुछ शराब पी। शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि जब वह शराब के नशे में थी, तब उसने उसके साथ बलात्कार किया। मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बीते अक्टूबर में आरोपी ने महिला से पैसे भी मांगे। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में जब उसने फिर इनकार कर दिया, तो आरोपी ने उसके वीडियो, तस्वीरें और चैट उसके पति और दोस्तों को भेजने और वायरल करने की धमकी दी।

इसके बाद महिला ने मजबूर होकर आरोपी को कथित तौर पर उसे 3.33 लाख रुपये दिए, लेकिन जब वह भुगतान करने की स्थिति में नहीं रही, तो उसने पुलिस से संपर्क किया। इस मामले पर पुलिस ने कहा कि, उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 384 (जबरन वसूली) के तहत गिरफ्तार किया गया और अब आगे की जांच जारी है। 

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