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मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।
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महिला डॉक्टर की लूटी अस्मत... दोस्ती की आड़ में किया बलात्कार-जबरन वसूली, आरोपी गिरफ्तार

महिला डॉक्टर की लूटी अस्मत... दोस्ती की आड़ में किया बलात्कार-जबरन वसूली, आरोपी गिरफ्तार मुंबई पुलिस ने कहा कि 38 वर्षीय एक व्यक्ति को एक महिला डॉक्टर से कथित तौर पर बलात्कार करने और बाद में उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार उक्त भुक्तभोगी महिला बीते हफ्ते शिकायत लेकर दक्षिण मुंबई के गामदेवी पुलिस थाने पहुंची।
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