'कहीं भी जानवरों के अनियंत्रित वध की अनुमति नहीं देंगे', बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
Bombay HC said that they will not allow uncontrolled slaughter of animals anywhere...
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वे कहीं भी अनियंत्रित तरीके से पशुओं के वध की अनुमति नहीं दे सकते हैं। विशालगढ़ किले के भीतर पशु बलि पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पशु वध को लेकर याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि वे कहीं भी अनियंत्रित तरीके से पशुओं के वध की अनुमति नहीं दे सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कोल्हापुर में विशालगढ़ किले के संरक्षित क्षेत्र के भीतर पशु बलि पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है...Bombay HC said that they will not allow uncontrolled slaughter of animals anywhere...
बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में विशालगढ़ किले के भीतर पशु बलि पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी। हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहेब दरगाह ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में इस साल 1 फरवरी को मुंबई के पुरातत्व और संग्रहालय के उप निदेशक द्वारा जारी किए गए निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें देवताओं को बलिदान देने के नाम पर अवैध पशु वध पर रोक लगाई गई थी।...Bombay HC said that they will not allow uncontrolled slaughter of animals anywhere...

मुंबई के पुरातत्व और संग्रहालय के उप निदेशक के निर्देश में 1998 के उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया गया था, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर देवी-देवताओं के नाम पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था...Bombay HC said that they will not allow uncontrolled slaughter of animals anywhere...
इस मामले में पांच जुलाई को होगी अगली सुनवाई
इस याचिका पर जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी...Bombay HC said that they will not allow uncontrolled slaughter of animals anywhere...
पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील एसबी तालेकर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह जानवरों के किसी भी अनियमित या अनियंत्रित वध की अनुमति नहीं दे सकता। पीठ ने कहा कि किले के आसपास के क्षेत्र को संरक्षित करने की भी जरूरत है...Bombay HC said that they will not allow uncontrolled slaughter of animals anywhere...
याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया था कि पशु बलि दरगाह की एक पुरानी प्रथा थी और हालिया प्रतिबंध दक्षिणपंथी संगठनों और हिंदू कट्टरपंथियों के प्रभाव में जारी किया गया था। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हो सकता है कि यह पुरानी प्रथा हो, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की...Bombay HC said that they will not allow uncontrolled slaughter of animals anywhere...


