महाराष्ट्र सरकार ने किया ऐलान, टैक्सी के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी कमर्शियल गाड़ियां...
Maharashtra government announced, commercial vehicles will not be able to be used as taxis...
महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एग्रीगेशन और राइड-पूलिंग (कार-पूलिंग) के लिए प्राइवेट वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 19 जनवरी को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के मुताबिक, यात्रियों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों सहित नॉन-कमर्शियल व्हीकल्स (गैर-परिवहन वाहनों) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एग्रीगेशन और राइड-पूलिंग (कार-पूलिंग) के लिए प्राइवेट वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 19 जनवरी को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के मुताबिक, यात्रियों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों सहित नॉन-कमर्शियल व्हीकल्स (गैर-परिवहन वाहनों) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आज के समय में कई एग्रीगेटर्स महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में एप-आधारित बाइक, ऑटो और कार टैक्सी सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ प्राइवेट वाहन मालिक विशेष रूप से दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करके मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित एग्रीगेटर सेवा प्रदान करते हैं।
नॉन-कमर्शियल व्हीकल्स सफेद कलर के नंबर प्लेट वाली होती है, उन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को महाराष्ट्र सरकार से लाइसेंस हासिल किए बिना कामकाज करने के लिए फटकार लगाई है और अपनी सर्विस को तुरंत रोकने का निर्देश भी दिया है।
जीआर में कहा गया है कि परिवहन वाहनों (वाणिज्यिक वाहनों) के रूप में गैर-परिवहन वाहनों का इस्तेमाल बहुत अधिक तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंता का विषय है और आम जनता के सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर विषय है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने संबंधित मुद्दों के बारे में अधिक जानने के लिए सलाह देने के लिए एक समिति भी गठित की है।
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