
ठाणे में बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा...
Man sentenced to 10 years rigorous imprisonment for raping a girl in Thane
ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में पांच वर्षीय एक बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
ठाणे : ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में पांच वर्षीय एक बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश वी. वी. वीरकर ने शनिवार को अपने आदेश में 36 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और उस पर कुल 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने कहा कि न्यायाधीश ने आरोपी द्वारा बच्चे पर किए गए अपराध को गंभीरता से लिया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को साबित किया।
अभियोजक ने अदालत को बताया कि आरोपी और पीड़िता ठाणे के भिवंडी शहर में एक ही इलाके में रहते थे। पीड़िता, उसका भाई और बहन 14 अक्टूबर, 2018 को प्रसाद लेने के लिए एक मंदिर गए थे।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी पीड़िता को कोल्डड्रिंक दिलाने के बहाने अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
बाद में पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी, जिन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार इसके बाद, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।
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