ठाणे जिले में यातायातकर्मी से मारपीट के मामले में आरोपी को दो साल की सजा...
In Thane district, the accused was sentenced to two years in the case of assault on the traffic worker.
महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने यातायात पुलिस कर्मी को कथित तौर पर पीटने और घायल करने के आरोप में एक व्यक्ति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कल्याण अदालत के जिला न्यायाधीश शौकत गोरवाड़े ने सोमवार को आधारवाड़ी निवासी अजीत ठाकरे को इस मामले में दोषी ठहराते हुए उस पर 12 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।
ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने यातायात पुलिस कर्मी को कथित तौर पर पीटने और घायल करने के आरोप में एक व्यक्ति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कल्याण अदालत के जिला न्यायाधीश शौकत गोरवाड़े ने सोमवार को आधारवाड़ी निवासी अजीत ठाकरे को इस मामले में दोषी ठहराते हुए उस पर 12 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि दुर्घटना वाले दिन (सात जून, 2013) यातायात पुलिसकर्मी रवींद्र हददेशमुख आधारवाड़ी बस स्टॉप पर ड्यूटी कर रहे थे। कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि आरोपी चार पहिया वाहन चलाते हुए उल्टी तरफ से आ रहा था।
इस बात पर पुलिसकर्मी ने उसे रुकने का आदेश दिया, लेकिन आरोपी ने रुकने की बजाय सिपाही से मारपीट की और मौके से फरार हो गया। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद कल्याण संभाग के बाजारपेठ थाने में मामला दर्ज किया गया। न्यायाधीश ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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