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Read More... मुंबई : 'मनमाने टैक्स' के दावों को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल डेटा देने का निर्देश
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By Online Desk
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पांच एंट्री पॉइंट पर भारी गाड़ियों से टोल वसूली को चुनौती देने वाले एक पिटीशनर को अपने 'मनमाने टैक्स' के दावों को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल डेटा देने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाई कोर्टमुंबई के रहने वाले एडवोकेट प्रवीण वाटेगांवकर ने 30 सितंबर को हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को शहर में एंट्री करते समय भारी गाड़ियों से टोल वसूलना जारी रखने के लिए दी गई मोहलत को चुनौती दी गई। पिटीशन में बताया गया है कि अभी सिर्फ़ दहिसर, एलबीएस रोड-मुलुंड, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे-मुलुंड, ऐरोली क्रीक ब्रिज और वाशी से शहर में एंट्री करने वाली भारी गाड़ियों से ही टोल लिया जाता है। मुंबई : म्हाडा को जर्जर इमारत के पुनर्विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) को बोरीवली में एक जर्जर इमारत के पुनर्विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और आरती साठे की खंडपीठ ने 30 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कहा, "हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि म्हाडा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र तब रोका जाए जब याचिकाकर्ता सोसायटी के सदस्य एक जर्जर इमारत में रह रहे हों और ऐसी परिस्थितियों में, खासकर जब कोई कानूनी बाधा न हो, एनओसी देना म्हाडा का कानूनी दायित्व है।" मुंबई :बीएमसी को पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश; किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया, जिसे उसने मराठी दक्षता परीक्षा पास न करने के कारण रोक रखा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि बकाया राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा, जिसकी वसूली उस अधिकारी के वेतन से की जाएगी जो देरी के लिए जिम्मेदार होगा। मुंबई : राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इस फैसले पर राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव निर्धारित समयसीमा में हर हाल में पूरे किए जाएं। इस निर्देश के बाद राज्य सरकार ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने का स्पष्ट निर्देश दिया है। हमारी सरकार इस दिशा में पूरी तरह तैयार है।" 