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National 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से दिया राहत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से दिया राहत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब दिल्ली सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कोई दंडात्मक कदम न उठाने का आदेश देने पर विचार करने का आग्रह किया।
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Maharashtra 

भायंदर : नशे के सौदागरों पर पुलिस की कार्रवाई हुई तेज

भायंदर : नशे के सौदागरों पर पुलिस की कार्रवाई हुई तेज भायंदर (पश्चिम) पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत की हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में भायंदर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक जितेन्द्र कांबले ने नशे के सौदागरों को पकड़ने का अभियान शुरू किया हैं। भायंदर (पश्चिम) पुलिस द्वारा चरस, गांजा एवं अन्य नशीले पदार्थों को बेचने वाले लोगों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला कर कार्रवाई की जा रहीं हैं।
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Mumbai 

मुंबई: प्रतिबंध के बावजूद कबूतरों को दाना डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा रुख; न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी

मुंबई: प्रतिबंध के बावजूद कबूतरों को दाना डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा रुख; न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रतिबंध के बावजूद कबूतरों को दाना डालने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि यदि लोगों ने कबूतरों को खाना डालना बंद नहीं किया, तो उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने पुराने और हेरिटेज कबूतरखानों को गिराने पर लगी अंतरिम रोक को कायम रखा है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कबूतरों को दाना डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। 
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Mumbai 

मुंबई: हजारों निजी सुरक्षा एजेंसियों पर अब सरकार की गाज; मानक कार्यप्रणाली जारी

मुंबई: हजारों निजी सुरक्षा एजेंसियों पर अब सरकार की गाज; मानक कार्यप्रणाली जारी राज्य में बगैर किसी मान्यता और अधूरी ट्रेनिंग के चल रही हजारों निजी सुरक्षा एजेंसियों पर अब सरकार की गाज गिरने वाली है। महायुति सरकार ने निजी सुरक्षा रक्षक और पर्यवेक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए सख्त नियम लागू करते हुए मानक कार्यप्रणाली जारी कर दी है। इसके तहत अब किसी भी संस्था को तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक वह तयशुदा प्रशिक्षण, योग्य प्रशिक्षक, आधारभूत सुविधा और प्रमाणपत्र प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं करती।
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