information
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... नई दिल्ली : टैक्सपेयर्स को मिले गलत जानकारी वाले ईमेल, I-T डिपार्टमेंट ने जारी किया स्पष्टीकरण
Published On
By Online Desk
टैक्सपेयर्स को 'महत्वपूर्ण लेनदेन' से जुड़े गलत जानकारी वाले ईमेल मिलने के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्टीकरण जारी किया है। डिपार्टमेंट ने इस संबंध में शनिवार को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट में स्वीकार किया कि टैक्सपेयर्स को गलत जानकारी वाले ईमेल मिले हैं और इसके लिए विभाग ने टैक्सपेयर्स को हुई असुविधा के लिए खेद भी प्रकट किया है। नई दिल्ली : एक्सपर्ट्स ने लीक हुई पहचान की जानकारी का इस्तेमाल करके लोन फ्रॉड पर चिंता जताई
Published On
By Online Desk
हाल ही में, एक सोशल मीडिया रील ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें दिखाया गया कि कैसे लीक हुए पहचान डेटा का गलत इस्तेमाल करके धोखेबाज अनजान लोगों के नाम पर लोन ले रहे हैं। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब पैन और आधार डिटेल्स को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जानकारी का गलत इस्तेमाल धोखेबाज संदिग्ध लोन ऐप्स के ज़रिए लोन लेने के लिए कर सकते हैं, जिससे पीड़ित के सिबिल स्कोर पर बुरा असर पड़ सकता है। पुणे : पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत जानकारी देने पर क्रिमिनल केस हो सकता
Published On
By Online Desk
विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ लोगों ने गलत जानकारी दी है। पासपोर्ट ऑफिस में जमा किया है। इससे सही जानकारी देने वालों को परेशानी हो रही है और हाल ही में 'AI' की वजह से गलत जानकारी जमा करने का रेट बढ़ गया है। चेतावनी दी गई है कि गलत जानकारी देकर पासपोर्ट बनवाने की कोशिश करने वालों पर अब सीधे क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। पुणे के डिविजनल पासपोर्ट ऑफिसर डॉ. विनोद गायकवाड़ ने यह जानकारी दी। नई दिल्ली : सीआईसी का अहम फैसला, मुवक्किल के मामलों के लिए आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मांग सकते वकील
Published On
By Online Desk
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने फैसला सुनाया कि वकील अपने मुवक्किलों के मामलों के बारे में जानकारी पाने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग ने कहा कि इस तरह से पारदर्शिता कानून का इस्तेमाल करने से इसके उसके मुख्य मकसद पूरे नहीं होते। 
