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National 

नई दिल्ली : टैक्सपेयर्स को मिले गलत जानकारी वाले ईमेल, I-T डिपार्टमेंट ने जारी किया स्पष्टीकरण

नई दिल्ली : टैक्सपेयर्स को मिले गलत जानकारी वाले ईमेल, I-T डिपार्टमेंट ने जारी किया स्पष्टीकरण टैक्सपेयर्स को 'महत्वपूर्ण लेनदेन' से जुड़े गलत जानकारी वाले ईमेल मिलने के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्टीकरण जारी किया है। डिपार्टमेंट ने इस संबंध में शनिवार को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट में स्वीकार किया कि टैक्सपेयर्स को गलत जानकारी वाले ईमेल मिले हैं और इसके लिए विभाग ने टैक्सपेयर्स को हुई असुविधा के लिए खेद भी प्रकट किया है।  
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National 

नई दिल्ली : एक्सपर्ट्स ने लीक हुई पहचान की जानकारी का इस्तेमाल करके लोन फ्रॉड पर चिंता जताई

नई दिल्ली : एक्सपर्ट्स ने लीक हुई पहचान की जानकारी का इस्तेमाल करके लोन फ्रॉड पर चिंता जताई हाल ही में, एक सोशल मीडिया रील ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें दिखाया गया कि कैसे लीक हुए पहचान डेटा का गलत इस्तेमाल करके धोखेबाज अनजान लोगों के नाम पर लोन ले रहे हैं। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब पैन  और आधार डिटेल्स को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जानकारी का गलत इस्तेमाल धोखेबाज संदिग्ध लोन ऐप्स के ज़रिए लोन लेने के लिए कर सकते हैं, जिससे पीड़ित के सिबिल स्कोर पर बुरा असर पड़ सकता है। 
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Maharashtra 

पुणे  : पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत जानकारी देने पर क्रिमिनल केस हो सकता 

पुणे  : पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत जानकारी देने पर क्रिमिनल केस हो सकता  विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ लोगों ने गलत जानकारी दी है। पासपोर्ट ऑफिस में जमा किया है। इससे सही जानकारी देने वालों को परेशानी हो रही है और हाल ही में 'AI' की वजह से गलत जानकारी जमा करने का रेट बढ़ गया है। चेतावनी दी गई है कि गलत जानकारी देकर पासपोर्ट बनवाने की कोशिश करने वालों पर अब सीधे क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। पुणे के डिविजनल पासपोर्ट ऑफिसर डॉ. विनोद गायकवाड़ ने यह जानकारी दी।
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National 

नई दिल्ली : सीआईसी का अहम फैसला, मुवक्किल के मामलों के लिए आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मांग सकते वकील

नई दिल्ली : सीआईसी का अहम फैसला, मुवक्किल के मामलों के लिए आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मांग सकते वकील केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने फैसला सुनाया कि वकील अपने मुवक्किलों के मामलों के बारे में जानकारी पाने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आयोग ने कहा कि इस तरह से पारदर्शिता कानून का इस्तेमाल करने से इसके उसके मुख्य मकसद पूरे नहीं होते।  
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