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मुंबई : हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों की संख्या दो-तिहाई से कम; तो इनवैलिड होगी मैनेजिंग कमेटी

मुंबई : हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों की संख्या दो-तिहाई से कम; तो इनवैलिड होगी मैनेजिंग कमेटी बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में चुने हुए सदस्यों की संख्या अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय तय संख्या के दो-तिहाई से कम हो जाती है, तो वह कमेटी अपने आप इनवैलिड हो जाएगी।जस्टिस अमित बोरकर ने जोगेश्वरी ईस्ट की स्प्लेंडर  कॉम्प्लेक्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े एक विवाद में को-ऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "यह ज़रूरत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है।
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