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Maharashtra 

मुंबई : “गैस सिलेंडर” सिंबल बनाए रखने की मांग; वंचित बहुजन आघाड़ी की पिटीशन  खारिज 

मुंबई : “गैस सिलेंडर” सिंबल बनाए रखने की मांग; वंचित बहुजन आघाड़ी की पिटीशन  खारिज  बॉम्बे हाई कोर्ट ने वंचित बहुजन आघाड़ी  की उस पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए अपना “गैस सिलेंडर” सिंबल बनाए रखने की मांग की गई थी। VBA ने 26 मई को स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर सिंबल पार्टी के लिए रिज़र्व करने को कहा था। हालांकि, 16 अक्टूबर को SEC ने जवाब दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर (RO) असली इलेक्शन प्रोसेस के दौरान सिंबल अलॉटमेंट का फैसला करेंगे। इस जवाब को “मनमाना और टालमटोल वाला” बताते हुए, VBA ने 13 नवंबर को सीनियर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के ज़रिए, एडवोकेट संदेश मोरे और हितेंद्र गांधी की मदद से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
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