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मुंबई : 'डब्बा ट्रेडिंग' रैकेट चलाने के लिए गलत दंडात्मक धाराओं के तहत आरोप; तीन निवासियों को रिहा करने का आदेश

मुंबई : 'डब्बा ट्रेडिंग' रैकेट चलाने के लिए गलत दंडात्मक धाराओं के तहत आरोप; तीन निवासियों को रिहा करने का आदेश बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में शहर के तीन निवासियों को रिहा करने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि उन पर कथित तौर पर 'डब्बा ट्रेडिंग' रैकेट चलाने के लिए गलत दंडात्मक धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसमें प्रतिभूतियों का अवैध व्यापार शामिल है। आरोपियों—विरल पारेख, सोहनलाला कुमावत और जिगर सांघवी—को 6 अक्टूबर को कांदिवली पश्चिम स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई अपराध शाखा ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के अधिकारियों के सहयोग से की थी।
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