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मुंबई : टेरेस से पानी लीकेज के मरम्मत खर्च को मेंटेनेंस बिल में शामिल नहीं किया जा सकता'; बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

मुंबई : टेरेस से पानी लीकेज के मरम्मत खर्च को मेंटेनेंस बिल में शामिल नहीं किया जा सकता'; बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्डिंग के टेरेस के आंतरिक मरम्मत कार्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि नियमों के तहत टेरेस सोसायटी की संपत्ति है। लिहाजा टेरेस का रिपेयर वर्क सोसायटी की जिम्मेदारी है। सोसायटी टेरेस रिपेयर की लागत टॉप फ्लोर पर रहने वाले सदस्यों से नहीं ले सकती है। टेरेस से पानी लीकेज के मरम्मत खर्च को मेंटेनेंस बिल में शामिल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने नवी मुंबई की 12 बिल्डिगों की एक को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की याचिका को खारिज कर यह फैसला सुनाया है। 
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