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Read More... महाराष्ट्र में फर्जी पैथोलॉजी लैब पर नकेल कसने की तैयारी... नया कानून लाएगी सरकार
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By Online Desk
नगरपालिका क्षेत्रों में चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य शहरी क्षेत्रों में जिला शल्य चिकित्सक और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे पंजीकरण के लिए उपयुक्त प्राधिकारी होंगे. प्रत्येक प्रयोगशाला का उचित प्राधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाना चाहिए. प्रस्तावित कानून के अनुसार निरीक्षण के दौरान कदाचार या त्रुटि पाए जाने की स्थिति में प्रयोगशाला का पंजीकरण तब तक निलंबित किया जाना चाहिए जब तक कि कदाचार या त्रुटि को ठीक नहीं कर लिया जाता. 