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Read More... नाबालिग का पीछा यौन उत्पीड़न के बराबर... बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नहीं दी युवक को राहत
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By Online Desk
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस सानप ने कहा कि नाबालिग की बेरुखी के बावजूद अपीलकर्ता ने स्कूल जाते समय उसका पीछा करना नहीं छोड़ा था। उसका आचरण और व्यवहार उसके इरादे को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। उसकी मंशा बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पीड़िता का साक्ष्य यह साबित करने के लिए काफी है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है। पीड़िता ने बयान में अपीलकर्ता के व्यवहार और आचरण का स्पष्ट विवरण दिया है। इस तरह जस्टिस सानप ने अपील को खारिज कर दिया और युवक की सजा को कायम रखा। मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला, 'मुस्लिमों को 4 बीवी रखने की आजादी, लेकिन हर एक के साथ समान व्यवहार...
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By Online Desk
इस्लामिक कानूनों में मुस्लिम शख्स को 4 शादियां करने की अनुमति हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपनी पत्नियों से गैर-बराबरी का व्यवहार करे. उसे समान अधिकार देने होंगे और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा. अगर पति ऐसा नहीं करता है तो उसे क्रूरता समझा जाएगा. अपने फैसले में कोर्ट ने समान व्यवहार पर जोर दिया है. 