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By Online Desk
डीपफेक फोटो को लेकर रश्मिका मंदाना ने कहा कि वह बुरी तरह से आहत हुई हैं, वहीं अमिताभ बच्चन ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साइबर मामलों की जानकार एडवोकेट सुश्री रुचि बिष्ट के अनुसार फिलहाल हिंदुस्थान में डीपफेक कंटेंट के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। इस तरह के सारे मामलों की सुनवाई आईटी एक्ट के तहत ही होती है। ऐसे कंटेंट से जुड़े मामलों में दोषी पाए जाने पर आईटी एक्ट के तहत तीन से दस साल की सजा हो सकती है। डीपफेक पर अंकुश लगाने के लिए यूरोपीय यूनियन में ‘कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइन्फॉर्मेशन’ है तो अमेरिका में ‘डीपफेक टास्क फोर्स एक्ट’ है। 