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Read More... मीरा रोड : किराएदारों ने दुकान मालिक को गालियाँ-धमकियाँ दीं और अपनी बीवी-बेटियों से भी पिटवाया; मामला दर्ज
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By Online Desk
मीरा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में आरोप है कि हिंदू मकान मालिक की दुकानों पर किराएदारों ने कब्जा कर लिया। विरोध करने पर मालिक को गालियाँ-धमकियाँ दीं और अपनी बीवी-बेटियों से भी पिटवाया। शिकायतकर्ता तृप्ति अभिषेक तिवारी ने आरोप लगाया है कि इस्माइल इमरान, नदीम व उनके परिजन (पत्नी, बेटियाँ और अन्य) ने मेटर रूम की दीवार तोड़कर रास्ता बनाया, खुले इलाके में जिम और शौचालय बनवाये, दुकान के बीचों-बीच कंक्रीट का छोटा ऑफिस खड़ा कर दिया और छत पर शेड लगा लिया। मुंबई : 96 सीज़ इमारत "सबसे खतरनाक" घोषित; 2,400 किरायेदारों और निवासियों को 20,000 मासिक किराया सहायता देने का निर्णय
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By Online Desk
मॉनसून से पहले म्हाडा ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है. मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रीकंस्ट्रक्शन बोर्ड जो म्हाडा का एक घटक है, ने शहर की 96 सीज़ इमारतों को "सबसे खतरनाक" घोषित किया है. इन इमारतों में रह रहे करीब 2,400 किरायेदारों और निवासियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए बोर्ड ने वैकल्पिक निवास की व्यवस्था करने वालों को ₹20,000 मासिक किराया सहायता देने का निर्णय लिया है. किराएदारों को घर मालिक कर सकते हैं बेदखल ! किराएदारों ने राज्य सरकार से लगाई गुहार...
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महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 से पहले मुंबई के निवासियों के पास संयुक्त रूप से जमीन का एक टुकड़ा रखने और उस पर अपना घर बनाने का विकल्प नहीं था। लोग मालिक को नकद राशि (पगड़ी) देकर घर खरीदते थे और किराया देकर घर में रहते थे। यदि किराएदार बाजार भाव से घर बेचता है तो उसे मालिक को उस राशि से 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता है। 1990 के बाद मुंबई में संपत्ति की कीमतें बढ़ने लगीं तब मकान मालिकों ने बेचैन होकर 1992 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच का गठन किया गया था। ", मुंबई में मकान मालिकों के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी... किराएदारों का देना होगा ब्योरा
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प्रत्येक मकान मालिक, और संपत्ति व्यवसाय में काम करने वाला व्यक्ति जिसने किसी को कोई आवास किराए पर दिया है, वह मुंबई पुलिस के नागरिक पोर्टल पर किराएदारों का विवरण प्रस्तुत करेगा। आदेश में कहा गया है कि किराए पर रहने वाले विदेशी के शहर में रहने के सभी विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यह आदेश बुधवार (8 मार्च) से 60 दिनों के लिए प्रभावी होगा। साथ ही आदेश न मनने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 