claim
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... नई दिल्ली : 'स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं पीएम मोदी': ओम बिरला के दावे पर भड़कीं प्रियंका, कहा- हमले की योजना की बात झूठ
Published On
By Online Desk
संसद में जारी गतिरोध को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री संसद में जवाब देने के बजाय स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पीछे "छिप रहे हैं। नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे पर सुनवाई: गुलफिशा फातिमा बोलीं- सत्ता बदलने की साजिश का दावा चार्जशीट में नहीं
Published On
By Online Desk
सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े मुकदमे पर सुनवाई के दौरान गुलफिशा फातिमा ने अपनी दलील में कहा, 'रिजीम चेंज ऑपरेशन' का दावा दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शामिल नहीं है।फरवरी 2020 के दंगों के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यकर्ता गुलफिशा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आरोपी लगभग छह साल जेल में बिता चुकी हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, ट्रायल में देरी हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि ये काफी हैरान करने वाला मामला है और उनकी स्मृति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश
Published On
By Online Desk
मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया। मुंबई : तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते
Published On
By Online Desk
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी डेवलपर के माध्यम से फ्लैट बुक करने वाले तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, जब समिति उस डेवलपर के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर देती है। डेवलपर को हटाए जाने के बाद तृतीय-पक्ष फ्लैट खरीदारों के पास कोई अधिकार नहीं रह जाते, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनायान्यायमूर्ति कमल खता ने कुर्ला के एक दंपति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून स्पष्ट है कि ऐसे खरीदार स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते, कब्जे की मांग नहीं कर सकते, या पुनर्विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि उनका एकमात्र उपाय, हटाए गए डेवलपर से हर्जाना मांगना है। 
