फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार ने गठित की जांच उच्च स्तरीय समिति

फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र सरकार ने गठित की जांच उच्च स्तरीय समिति


Rokthok Lekhani

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने फोन टैपिंग मामले की जांच के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडेय की अगुआई में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह जांच समिति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के उस आरोप के बाद गठित की गई है कि राज्य में भाजपा के सत्ताकाल में 2016-17 में उनके फोन टैप किए जाते थे। पटोले उस समय सांसद थे।

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राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, राज्य खुफिया विभाग के आयुक्त और विशेष शाखा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इस तीन सदस्यीय जांच समिति के सदस्य होंगे। इस सप्ताह के शुरू में हुए दो दिन के मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्री दिलीप वासे पाटिल ने विधानसभा में टेलीफोन टैपिंग मामले की जांच उच्च स्तरीय समिति से कराने की घोषणा की थी।

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सदन में पटोले ने यह मामला उठाया था और कई अन्य सदस्यों ने उनका समर्थन करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। पटोले ने कहा था कि 2016-17 में जिस समय उनका फोन टैप हुआ था, उस समय प्रदेश में देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व वाली भाजपा-शिवसेना गठबंधन की सरकार थी। फोन की टैपिंग नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े अमजद खान मामले में हुई थी। ताजा आदेश उसी परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया है। इसमें समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। समिति मामले की जांच करते हुए पता लगाएगी कि फोन टैपिंग मामले की वजह राजनीतिक तो नहीं थी। अगर राजनीतिक कारणों से फोन टैप किया गया होगा तो राज्य सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

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इधर, महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द पूछताछ कर सकता है। फिलहाल, ईडी मुंबई पुलिस के बर्खास्त हो चुके एपीआई सचिन वाझे से पूछताछ कर रही है। वाझे से पूछताछ शनिवार को भी जारी रहेगी।

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ईडी ने परमबीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। परमबीर ने स्वास्थ्य कारणों से कुछ दिन बाद ईडी के सामने हाजिर होने की अनुमति मांगी है। माना जा रहा है कि ईडी महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री पर शिकंजा कसने के लिए उन पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों से पूछताछ कर तथ्य जुटा रही है। अनिल देशमुख पर सबसे पहले परमबीर सिंह ने ही 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह की वसूली का टार्गेट देने का आरोप लगाया था।


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