SC ने प्रतीक अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावरकर का नाम इसमें शामिल करने की याचिका खारिज की

SC rejects plea to include Savarkar's name in Symbols Act to prevent misuse

SC ने प्रतीक अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावरकर का नाम इसमें शामिल करने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विनायक दामोदर सावरकर के नाम का दुरुपयोग न करने और उनका नाम प्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम में शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का कोई मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है।
याचिकाकर्ता डॉ. पंकज फडनीस ने मांग की कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया जाए ।व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए फडनीस ने पीठ को बताया कि वह वर्षों से सावरकर पर शोध कर रहे हैं और कानूनी रूप से सत्यापन योग्य तरीके से सावरकर के बारे में कुछ तथ्य स्थापित करना चाहते हैं।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उनसे पूछा, "आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है?"याचिकाकर्ता ने कहा कि विपक्ष के नेता मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं कर सकते: "अनुच्छेद 51ए, मौलिक कर्तव्य। विपक्ष के नेता मेरे मौलिक कर्तव्यों में बाधा नहीं डाल सकते।"मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही स्वीकार की जा सकती है।

Read More गढ़चिरौली में सड़क हादसे में चार नाबालिगों की मौत; दो घायल

याचिका में कहा गया है कि गांधीजी सावरकर के बारे में "गैर-जिम्मेदाराना, अपरिपक्व और अपमानजनक टिप्पणी" करने की आदत में हैं ।इसमें कहा गया है कि जब गांधी को सावरकर पर उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाया गया , तो सजा के तौर पर उन्हें किसी दंडात्मक सजा के बजाय एक दिन के लिए मुंबई में सावरकर संग्रहालय के फर्श पर झाड़ू लगाने जैसी सामुदायिक सेवा करनी चाहिए ।याचिका में मांग की गई कि सावरकर का नाम प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम में शामिल किया जाए।
प्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1956 की अनुसूची में शामिल नाम का प्रयोग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के विपरीत नहीं किया जा सकता।

Read More रॉबर्ट वाड्रा की अवैध कमाई पकड़ी गई, ED का दावा

Sabri Human Welfare Foundation Ngo

Latest News