मुंबई : घाटकोपर होर्डिंग ढहने के मामले में आरोपी को जमानत

Mumbai: Accused in Ghatkopar hoarding collapse case gets bail

मुंबई : घाटकोपर होर्डिंग ढहने के मामले में आरोपी को जमानत

मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2024 के घाटकोपर होर्डिंग ढहने के मामले में एक आरोपी अरशद खान को जमानत दे दी। खान को वांछित आरोपी घोषित किया गया था और दिसंबर 2024 में उसे गिरफ्तार किया गया था। उसकी रिहाई के साथ ही मामले में गिरफ्तार किए गए सभी पांच लोग, जिनमें मुख्य आरोपी भावेश भिंडे भी शामिल हैं, अब जमानत पर बाहर हैं। यह घटना 13 मई, 2024 को हुई थी, जब कथित तौर पर अनुमेय ऊंचाई सीमा से परे बनाया गया एक विशाल होर्डिंग गिर गया था, जिससे 17 लोगों की दुखद मौत हो गई थी।

मुंबई : मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2024 के घाटकोपर होर्डिंग ढहने के मामले में एक आरोपी अरशद खान को जमानत दे दी। खान को वांछित आरोपी घोषित किया गया था और दिसंबर 2024 में उसे गिरफ्तार किया गया था। उसकी रिहाई के साथ ही मामले में गिरफ्तार किए गए सभी पांच लोग, जिनमें मुख्य आरोपी भावेश भिंडे भी शामिल हैं, अब जमानत पर बाहर हैं। यह घटना 13 मई, 2024 को हुई थी, जब कथित तौर पर अनुमेय ऊंचाई सीमा से परे बनाया गया एक विशाल होर्डिंग गिर गया था, जिससे 17 लोगों की दुखद मौत हो गई थी।

 जांच में पता चला कि होर्डिंग का संचालन भिंडे की कंपनी ईगो मीडिया द्वारा किया जाता था। पिछले महीने, क्राइम ब्रांच ने खान के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसे कई बैंक लेनदेन के माध्यम से भिंडे की फर्म से भुगतान प्राप्त हुआ था। पुलिस ने दावा किया कि ये भुगतान अवैध रूप से बनाए गए होर्डिंग के लिए सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) से अनुमति प्राप्त करने के बदले में किए गए थे।
 

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