दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को दी सशर्त जमानत

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को दी सशर्त जमानत

भीम आर्मी (Bhim Army) चीफ चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद जज कामिनी लाऊ ने चंद्रशेखर आजाद को बेल दे दी। आजाद को दिल्ली के दरियागंज इलाके में 21 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। दिल्ली पुलिस ने जब कोर्ट से कहा कि किसी भी प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत होती है। इस पर जज कामिनी लाऊ ने कहा, “कैसी इजाजत? आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो। अगर जामा मस्जिद पाकिस्तान में है, तो भी नागरिक वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। लोग सड़कों पर इसलिए हैं, क्योंकि जो संसद में कहा जाना चाहिए.. वह नहीं कहा जाता।’

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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, “दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी हर उस सबूत को रिकॉर्ड में लाएं, जो यह साबित करते हों कि चंद्रशेखर आजाद ने जामा मस्जिद पर प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया। यह भी बताएं कि कोई ऐसा कानून है, जो उस जमावड़े को असंवैधानिक साबित करता हो।’ पुलिस ने जब कोर्ट से कहा कि हमने केवल ड्रोन से तस्वीरें ली हैं और कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा- क्या आप सोचते हैं कि दिल्ली पुलिस इतनी पिछड़ी है कि उसके पास रिकॉर्डिंग के उपकरण भी नहीं हैं।

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इससे पहले 9 जनवरी को दिल्ली की अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि आजाद का दिल्ली स्थित एम्स में पॉलीसिथेमिया का इलाज करवाया जाए। इसके बाद सोमवार को चंद्रशेखर आजाद इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) ले जाया गया था। बता दें कि आजाद पॉलीसिथेमिया बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसमें शरीर अधिक संख्या में लाल रक्त कणों को बनाता है। आजाद का कुछ समय से रुधिरविज्ञान विभाग में नियमित इलाज चल रहा है।

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बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को हिरासत में ले लिया था। दिल्ली के दरियागंज इलाके में 21 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act 2019) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में चंद्रशेखर आजाद समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पुलिस ने चंद्रशेखर पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लोगों को उकसाने और दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे शनिवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया।

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गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब रहा था। लेकिन शाम में एक बार फिर चंद्रशेखर जामा मस्जिद में मौजूद अपने समर्थकों के बीच पहुंच गया और नारेबाजी शुरू कर दी। वहां उन्होंने कहा था कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा।

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