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नवी मुंबई के दो लोगों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास... 10-10 हजार रुपये का जुर्माना
Life imprisonment to two people of Navi Mumbai in murder case... fine of 10-10 thousand rupees
अदालत ने नवी मुंबई के दो लोगों को 2015 में 42 वर्षीय एक सफाई कर्मचारी की हत्या करने और उसके शव के कई टुकड़े करने का दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ठाणे की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रचना तेहरा की अदालत ने एक सब्जी विक्रेता और एक सार्वजनिक शौचालय पर्यवेक्षक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नवी मुंबई : अदालत ने नवी मुंबई के दो लोगों को 2015 में 42 वर्षीय एक सफाई कर्मचारी की हत्या करने और उसके शव के कई टुकड़े करने का दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ठाणे की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रचना तेहरा की अदालत ने एक सब्जी विक्रेता और एक सार्वजनिक शौचालय पर्यवेक्षक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले के एक अन्य आरोपी को सबूत नष्ट करने के लिए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक ई बी धमाल ने अदालत को बताया कि मृतक नवी मुंबई के एक सार्वजनिक शौचालय में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था लेकिन खराब प्रदर्शन के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया।
यह नौकरी एक आरोपी के भाई को दी गई थी। पीड़ित और आरोपी दोनों सार्वजनिक शौचालय में एक साथ शराब पीते थे। धमाल ने बताया, नौकरी जाने के लिए पीड़ित लगातार मुआवाजे की मांग कर रहा था। जिससे 7 जुलाई 2015 को दोनों ने कपड़े की रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और बाद में उसके शव के कई टुकड़े किए। इन हिस्सों को प्लास्टिक की दो थैलियों में भर दिया गया था, जिन्हें सीबीडी बेलापुर में एक कूड़ेदान में फेंक दिया या था। बाद में कूड़ेदान के पीछे झाड़ियों में शरीर के कुछ अंग बिखरे हुए पाए गए।
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