सौतेली बेटियों के साथ बलात्कार करने पर पिता को उम्रकैद की सजा

सौतेली बेटियों के साथ बलात्कार करने पर पिता को उम्रकैद की सजा

मुंबई: 38 वर्षीय एक व्यक्ति को बच्चियों की मां की अनुपस्थिति में कई बार अपनी दो नाबालिग सौतेली बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न करने के लिए POCSO अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश सी ए नथानी ने आपराधि के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (2) (आईपीसी) के तहत दोषी पाया।

2016 में माहिम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था जब बच्ची के रिश्तेदारों में से एक व्यक्ति पुलिस से संपर्क किया गया था। उस समय पुलिस इंस्पेक्टर मनोहर धनावड़े ने केस दर्ज किए और अपराधी को सलाको के पीछे डाला गया पीड़ित सहित नौ गवाहों की गवाही ली गई

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लड़कियों ने अदालत को बताया कि जब उनकी मां घर नहीं रहती तब पिता लंबे समय उनके साथ बलात्कार किया करते किसीको न बताने केलिए धमकी देतेह ।

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न्याय दिलाने केलिए पुलिस इंस्पेक्टर मनोहर धनावड़े जो अब बांद्रा पुलिस स्टेशन में तेहनात है उनका इस केस में बढ़ा किरदार था जो बच्ची को न्याय दिलाए ,इस केस में जांच ऑफिसर तेह .

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